अभिनव न्यूज
सीकर। सीकर की पोक्सो कोर्ट संख्या- 2 ने एक नाबालिग युवती से रेप के आरोपी को 11 साल की जेल और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 5 साल पुराना है। फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
एडवोकेट कैलाश दान कविया ने बताया कि 31 मई 2019 को नीमकाथाना सदर पुलिस थाने में नाबालिग युवती की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि उसकी 16 साल की नाबालिग पुत्री ढाणी जोहड़ा वाली, भूदोली जिला सीकर में अपने ननिहाल गई हुई थी। इस दौरान 24 मई 2019 को रात करीब 12 बजे उनके पड़ोसी आरोपी रामचंद्र ने उसकी नाबालिग बेटी को फोन कर घर से बाहर बुलाया। उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर रेप किया। उसके बाद घर छोड़ गया। घर आने के बाद बेटी ने बताया कि आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है।
ननिहाल से आकर माता-पिता को बताया
कुछ दिनों बाद ननिहाल वाले उसे घर छोड़ आए। तब बेटी ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। उसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामला 5 साल तक पोक्सो कोर्ट संख्या-2 में चला। इस दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में 14 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट संख्या-2 के विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने शनिवार को फैसला सुनाया और आरोपी को सजा दी।
छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में 4 साल की सजा
पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने युवती से छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में आरोपी कैलाश सिंह को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। युवती ने कैलाश सिंह पर आरोप लगाया था कि जब वह स्कूल जाती है तो आरोपी रास्ते में उसके साथ छेड़खानी करता है। इसके बाद युवती ने आरोपी से परेशान आकर 19 अगस्त 2019 को पुलिस थाना नीमकाथाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को छेड़छाड़ के आरोप धारा 7/8 में आरोपी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।