अभिनव न्यूज
अजमेर: अजमेर के नगर निगम वार्ड संख्या दो के भाजपा पार्षद के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि पार्षद ने सरकारी जमीन को खुद की बताकर बेच दिया। जमीन का सौदा करीब 73 लाख में हुआ और दस लाख रुपए पहले लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नया बाजार, होलीदड़ा, लक्ष्मी चौक निवासी आरती गोयल पत्नी शरद गोयल ने रिपोर्ट देकर बताया कि मकान के जमीन खरीदना चाह रहे थे। कोटड़ा निवासी पार्षद मनोज मामनानी (कालू डिस्क वाले) ने शरद गोयल से सम्पर्क किया और एक सम्पत्ति खुद की बताते हुए बेचने की बात कही। यह सम्पत्ति सरपंच का बाडिया, कोटड़ा में स्थित है। मामनानी ने उनसे कहा
कि वह इस जमीन का मालिक है और जमीन पूर्व में किसी को नहीं बेची गई है। मनोज पर भरोसा कर गोयल दम्पती सम्पत्ति क्रय करने को तैयार हो गए। सौदा 13 हजार 900 रुपए वर्ग गज की दर से कुल 72 लाख 97 हजार 500 रुपए में तय हुआ। गोयल दम्पती ने मनोज को पांच लाख रुपए नकद दिए और पांच लाख रुपए का चैक दिया। सम्पत्ति को बेचने का इकरारनामा 8 जनवरी 2021 को दिया गया।
इकरारनामे को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक भी कराया गया। शरद गोयल ने लोन के लिए बैंक से सम्पर्क किया तो बैंक कर्मियों ने खसरा नम्बर पूछा। इकरारनामे में सम्पत्ति का खसरा नम्बर अंकित नहीं था। शरद गोयल ने मनोज मामनानी से बात की। मामनानी ने उन्हें खसरा नम्बर 894 बताया। गोयल ने खसरा नम्बर 894 की तस्दीक की तो पता चला कि यह खसर नम्बर राजस्व रिकार्ड में नगर सुधार न्यास के नाम से दर्ज हैं। गोयल ने मामनानी से सम्पत्ति के मूल दस्तावेज व खसरा सम्बंधी दस्तावेज मांगे। मामनानी ने उन्हें कहा कि दस्तावेज बैंक में रखे हैं, दो-चार दिन में उन्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
इसके बाद मनोज कुमार ने कई बार कहने के बावजूद न तो उन्हें सम्पत्ति के मूल दस्तावेज दिए। न ही राशि लौटाई और विक्रय पत्र का पंजीयन कराने को तैयार हुआ। वह पिछले 18 महीने तक टालमटोल करता रहा। बाद में जब मामनानी से मिले तो वह गालीगलौच पर उतारू हो गया। उसने धक्कामुक्की भी की। गोयल दम्पती ने वकील के जरिए मामनानी को नोटिस भी भिजवाया। पुलिस ने आरती गोयल की शिकायत पर मनोज मामनानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।