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Friday, November 15

हाई कोर्ट ने दिये करणी माता मंदिर को तोडऩे के आदेश, श्रद्धालुओं में आक्रोश

अभिनव न्यूज।
चूरू:
राजस्थान हाईकोर्ट ने करणी माता मंदिर को तोडऩे के आदेश दिये है। आदेश के मुताबिक 4 जनवरी 2023 तक तोड़ा जाना है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर मंदिर को तोडऩे नहीं देंगे। चाहे इसके लिए उनको अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। दरअसल, मामला बीकानेर संभाग के चूरू जिले के सरदारशहर कस्बे में बीकानेर मार्ग स्थित करणी माता मंदिर का है। यह मंदिर सडक़ से 75 फीट की दूर बना हुआ है। शहर के मिलाप माली नामक व्यक्ति ने जोधपुर हाईकोर्ट में मंदिर को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की और 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने चूरू जिला कलक्टर के नाम एक आदेश दिया गया कि 4 जनवरी 2023 तक इस मंदिर को तोडक़र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बता दें कि यह मंदिर छह दशक पहले पूर्णाराम प्रजापत ने बनवाया था। जिसके बाद से लगातार यहां पर श्रद्धालुओं की आस्था बनी हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पर मत्था टेकने आते हैं। जैसे ही उपखंड अधिकारी बृजेंद्रसिंह मौका रिपोर्ट करने पहुंचे, उसके बाद तहसीलदार पटवारी भी यहां पर मौका रिपोर्ट करने पहुंचे, जैसे-जैसे मंदिर तोडऩे की सूचना स्थानीय श्रद्धालुओं को लगी सैकड़ों की संख्या में शहर के श्रद्धालु मंदिर पर इक_े हो गए और मंदिर तोडऩे के आदेश का विरोध जताने लगे, मंदिर तोडऩे की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और धीरे-धीरे शहरवासी यहां पर जुटने शुरू हो गए।
श्रद्धालुओं का कहना है कि कुछ भी हो जाए, इस मंदिर की 1 ईंट तक को यहां से नहीं हटाने देंगे, इस मौके पर शहर के हरिराम सैनी ने बताया कि इस मंदिर से 1 किलोमीटर स्थित इसी सडक़ पर काफी मंदिर है, जो 75 फीट की दूरी के दायरे में आते हैं, लेकिन उन मंदिरों को ना हटाकर सिर्फ इसी मंदिर को हटाया जा रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम इस मंदिर को यहां से नहीं हटाने देंगे, हाईकोर्ट के इस आदेश से हमारी आस्था को ठेस पहुंची है।

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