अभिनव न्यूज।
सीकर: 12वीं में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सीकर की पोक्सो कोर्ट-2 ने एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। वारदात में शामिल मुख्य आरोपी पिछले 6 साल से पुलिस पकड़ से दूर है। नीमकाथाना सदर थाना इलाके में 14 फरवरी 2016 को 12वीं क्लास की छात्रा को उसी के स्कूल के व्याख्याता राहुल सिंह अपने दोस्त कृष्ण देशवाल के साथ मिलकर अल्टो गाड़ी से उसे सूनसान जगह पर ले गए। वहां दोनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बात बताई तो उसके भाई का अपहरण कर लेंगे और उसको परीक्षा नहीं देने देंगे। वारदात करने के बाद दोनों आरोपी छात्रा को बालाजी फाटक के पास छोड़कर फरार हो गए थे। मामले में 28 फरवरी 2016 को थाने में पीड़िता की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। इससे पहले भी राहुल ने 26 सितंबर 2015 को किताब देने के बहाने बुलाकर उसके साथ गलत काम किया था।
टीचर ने साथी के साथ मिलकर किया दुष्कर्म
लोक अभियोजक किशोर कुमार ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला छात्रा की स्कूल का टीचर राहुल सिंह था। राहुल सिंह वारदात के बाद 6 साल से पुलिस पकड़ से दूर है। वहीं उसके साथी कृष्ण देशवाल को आज पोक्सो कोर्ट- 2 में जस्टिस अशोक चौधरी ने 7 साल की सजा सुनाई तो 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्होने बताया कि मामले में 16 गवाह, 21 दस्तावेज और 66 तारीखों के बाद फैसला आया है।
6 साल बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से दूर
लोक अभियोजक किशोर कुमार ने बताया कि फैसले के बाद आरोपी कृष्ण देशवाल के चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वारदात में शामिल मुख्य आरोपी राहुल सिंह को शिक्षा विभाग ने 2021 में बर्खास्त कर दिया। फिलहाल एक आरोपी को सजा कोर्ट ने सुना दी लेकिन 6 साल बाद भी घटना का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसे में पुलिस के दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है।