अभिनव टाइम्स । पाली 11 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी बच्ची को लिफ्ट देने के बहाने सूनसान इलाके लेकर गया था और वारदात को अंजाम दिया था। पॉक्सो कोर्ट ने 6 महीने में सजा सुनाई है।
पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 पाली के विशिष्ट लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना में 9 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता ने अज्ञात युवक के खिलाफ उसकी 11 साल की बेटी का अपहरण कर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि 8 मार्च 2022 को उसकी 5th क्लास में पढ़ने वाली 11 साल की बेटी स्कूल से पैदल घर आ रही थी। रास्ते में बरसात आने पर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। इस दौरान एक बाइक सवार युवक आया और लिफ्ट देने के बहाने उसे सूनसान क्षेत्र में ले गया। रेप के बाद वापस पेड़ के नीचे छोड़ दिया। शाम तक बेटी घर नहीं पहुंची तो तलाश की। एक नदी के पास बच्ची मिली। हालत खराब होने पर जोजावर हॉस्पिटल ले गए। जहां रेप होने की जानकारी मिली।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामले दर्ज होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। जिसके बाद मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के आऊवा गांव निवासी 30 साल के राजूनाथ उर्फ राजू उर्फ जाडिया पुत्र नथाराम जोगी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। मामले में 13 सितम्बर 2022 को पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 पाली के जज सुरेन्द्र कुमार ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सूनने के बाद राजूनाथ को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल की सजा सुनाई।
6 महीने में आरोपी को सुनाई सजा
नाबालिग से रेप 8 मार्च 2022 को हुआ था। 9 मार्च को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी कोर्ट में जल्द चालान पेश किया। ऐसे में करीब 6 महीने में कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को सजा सुनाई।