Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Monday, November 25

बीकानेर : पितृपक्ष में बिना लाइसेंस ना हो मिठाई-नमकीन का विक्रय, मिलावटी मिठाइयों पर कसी जाएगी नकेल

अभिनव टाइम्स बीकानेर। पितृपक्ष के दौरान शहर भर में अस्थाई मिठाई की दुकानों के हलवाईयों व व्यापारियों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।बिना लाइसेंस किसी प्रकार के खाद्य का निर्माण, भंडारण, परिवहन व विक्रय खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत अवैध है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद अबरार पंवार द्वारा इस आशय का पत्र समस्त व्यापार उद्योग मंडल व मिष्ठान विक्रेता संघ को भेजा गया है ताकि इस प्रकार की अस्थाई दुकानो के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखा जा सके।

डॉ अबरार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमानुसार इन अस्थाई मिष्ठान विक्रेताओं को भी खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है इसके बिना इनका व्यापार अवैध श्रेणी में आता है। उन्होंने सभी मिष्ठान विक्रेताओं से अपील की है कि पितृपक्ष में मिठाइयों की बढ़ी हुई मांग के चलते मिठाई उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।

आमजन को स्वादिष्ट ही नहीं शुद्ध एवं स्वच्छ मिठाइयां-नमकीन ही उपलब्ध करवाई जाए। मिठाइयों में अप्राकृतिक रंगों, नकली मावा, बासी कच्चे माल तथा अन्य अशुद्ध सामग्रियों का प्रयोग पाए जाने अथवा हाइजीन कंडीशन एफएसएसएआई के नियमानुसार नहीं पाए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

Click to listen highlighted text!