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Thursday, November 28

दुकानें बन्द करने के आदेश से बीकानेर व्यास कॉलोनी में मचा हड़कंप

अभिनव टाइम्स बीकानेर। बीकानेर की पाश कॉलोनी के घरों में चल रही दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए है। दुकानों को बंद करने के निर्देश के बाद इस कॉलोनी में हडक़ंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीकानेर की जयनारायण व्यास आवासीय कॉलोनी क्षेत्र के जिन घरों में दुकानें चल रही है। उनको बंद करने के निर्देश दिए गए है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कॉलोनी में चौराहे पर दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई थी, किंतु घरों में चल रही दुकानों ने इनकी ग्राहकी प्रभावित हो रही है। ऐसे में इन दुकानदारों की शिकायत पर बताया जा रहा है कि ऐसे आदेश जारी किए गए है।

कोचिंग संस्थानों पर भी गिरेगी गाज

शहर में आवासीय परिसरों में संचालित हो रही व बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर अब गाज गिरेगी। नगर निगम ऐसे कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने नगरीय क्षेत्र में आवासीय परिसरों का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए कोचिंग संस्थान अथवा टय़ूशन सेंटर चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र के किसी भी आवासीय परिसर का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए यहां कोचिंग संस्थान अथवा ट्यूशन सेंटर का संचालन किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ नगर निगम की ओर से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, लेकिन इन संस्थानों का संचालन फायर एनओसी के बिना किया जा रहा है, तो इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया है।

कोचिंग संस्थानों पर भी गिरेगी गाज

शहर में आवासीय परिसरों में संचालित हो रही व बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर अब गाज गिरेगी। नगर निगम ऐसे कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने नगरीय क्षेत्र में आवासीय परिसरों का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए कोचिंग संस्थान अथवा टय़ूशन सेंटर चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र के किसी भी आवासीय परिसर का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए यहां कोचिंग संस्थान अथवा ट्यूशन सेंटर का संचालन किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ नगर निगम की ओर से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, लेकिन इन संस्थानों का संचालन फायर एनओसी के बिना किया जा रहा है, तो इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया है।

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