नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
अभिनव न्यूज, नेटवर्क। हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिग से रेप करने के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। मामले में 16 साल की पीडि़ता ने नोहर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि 30 मई 2018 की रात को वह व उसके पिता-माता खाना खाकर सो गए। रात को आरोपी उनके घर आया और उसके पिता-माता को ऐसी चीज दी कि वे उठाने से भी नहीं उठे। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके माता-पिता और भाई को मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी उसे जबरदस्ती उठाकर घर में बने कोठे में ले गया और रेप किया। फिर संदूक में रखे 38,900 रुपए, उसकी मां के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। इसके बाद उसे उठाकर नोहर, नोहर से हनु...