अविवाहित महिला को आंगनवाड़ी में नौकरी से मना करना मनमाना : राजस्थान HC
अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल में एक महिला को उसके विवाहित नहीं होने के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में रोजगार देने से इनकार करने को अवैध और मनमाना बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले ने भेदभाव का एक नया मोर्चा उजागर किया है।
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जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग की इस शर्त पर कड़ी आपत्ति जताई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद के लिए आवेदकों को विवाहित महिला होना चाहिए। पीठ ने 4 सितंबर को प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र का चार सप्ताह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया। अदालत ने एक रोजगार विज्ञापन में उल्लिखित शर्त को प्रथम दृष्टया अवैध, मनमाना और संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध बताया।
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याचिकाकर्ता मधु...