कोर्ट ने इस सरपंच के खिलाफ जारी किए जमानती वारंट
अभिनव न्यूज, बीकानेर। बीकानेर के खाजूवाला न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सरकारी राशि के गबन करने व धोखाधड़ी के मामले में अमरपुरा सरपंच मुरली मोदी समेत तीन जनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए है। सरपंच के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी व जीतेश मीणा, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत अमरपुरा व शैलेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत पूगल के विरूद्ध धारा 120 बी के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर जमानती वारन्ट 5,000/- रूपये से तलब किया है ।
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न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने व ग्रामीण व सरकार को सदोष हानि पहुंचाने की नियत से आपराधिक षडयंत्र कर छल करने के आदेश से धोखाधडी कर फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर असली के रूप में प्रयोग कर ...