हाथरस गैंगरेप केस में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी किया, एक दोषी करार
अभिनव न्यूजहाथरस: वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड में SC-ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगरेप के आरोप में चारो०न आरोपियों को बरी कर दिया है, वहीं संदीप ठाकुर को गैर इरादतन हत्या में दोषी माना है। हालांकि अन्य 3 आरोपियों लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को इस मामले में भी बरी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने संदीप ठाकुर को SC/ST एक्ट में दोषी माना है। इन दोनों अपराधो में कोर्ट ने दोषी संदीप ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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फैसले से पहले पुलिस ने कड़ी कर दी थी सुरक्षा
हाथरस गैंगरेप कांड में कोर्ट में चली ढाई साल की सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी पर रेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रहते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष क...