अभिनव न्यूज।
कोटा: नाबालिग से रेप के ढाई साल पुराने मामले में पोस्को कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी विनोद (27) निवासी बसवाड़ा थाना लाखेरी जिला बूंदी हाल निवासी संजय नगर, थाना विज्ञान नगर को 20 साल कारावास की सजा व 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पीड़िता का दूर का रिश्तेदार लगता है। इसलिए उसका घर आना जाना लगा रहा है। आरोपी, 12 साल की नाबालिग को भगाकर अपने साथ ले गया था। उसे 8 दिन तक टोंक जिले के देवली कस्बे में टिकड गांव में रखा। और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया पीड़िता की मां ने 8 फरवरी को गुमानपुरा थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि 1 फरवरी को वो डीसीएम मेन रोड़ वेयर हाउस के पास ठेले पर मटर बेच रही थी। शाम के 7 बजे उसकी 12 साल की बेटी भी साथ में थी। किसी काम के सिलसिले में आसपास गई थी। वापस लौटी तो बेटी वहां नहीं थी। काफी तलाश करने पर भी बेटी नहीं मिली। विनोद भी उसी दिन से घर से गायब है। उसे शक है कि विनोद उसकी बेटी को लेकर गया है।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को 9 फरवरी को दस्तयाब किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 11 गवाहों के बयान हुए।